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बिहार : Lockdown में घर से निकले तो हो सकती है दो साल की जेल, इन धाराओं में दर्ज होंगे केस

पटना : बिहार में बढ़ते कोरोना मरीज और गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है. अब लाॅकडाउन में घर से निकलने वालों को कम से कम छह महीने और अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है. वहीं  एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है.

इन धाराओं में होगा केस

बता दें कि लाॅकडाउन को लेकर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक कार्रवाई का प्रावधान पहले से है. इसमें आइपीसी की धारा 188 लगायी जा सकती है. यही नहीं इसके अलावा आइपीसी की धारा 269 और 270 की धारा के तहत भी केस किया जा सकता है.

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